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रायपुर : लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस की ईओडब्लू (EOW) और एसीबी (ACB) विंग ने महादेव बेटिंग एप के मालिकों से 508 करोड़ रुपये प्रोटेक्शन मनी लेने के मामले में प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट के तहत एफआइआर दर्ज कर ली है। पुलिस की एफआईआर में आईपीसी के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, विश्वासघात और जालसाजी से संबंधित विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 120बी, 34, 406, 420, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज किया गया है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम 6:00 बजे कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे।
कांग्रेस ने बघेल को राजनांदगांव से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है और इस एफआइआर के बाद बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती है। सूत्रों के अनुसार भूपेश बघेल पर महादेव बेटिंग एप के मालिक रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर से 508 करोड़ रुपये प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप है। ईओडब्लू और एसीबी ने एफआइआर ईडी द्वारा कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट के आधार पर किया गया है। असीम दास के बयान के आधार पर ईडी ने भूपेश बघेल के खिलाफ दर्ज किया FIR ईडी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि भूपेश बघेल और उनके सरकार के कई मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों को महादेव बेटिंग एप ने करोड़ों रुपये प्रोटेक्शन मनी दिया है।
ईडी ने चंद्राकर और उप्पल के करीबी असीम दास को विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद तीन नवंबर को रायपुर की एक होटल की पार्किंग से गिरफ्तार किया था। जिस दौरान असीम दास की गाड़ी और घर से पौने तीन करोड़ रुपये बरामद किए थे। असीम ने बयान में कहा कि वो ये पैसे किसी भूपेश बघेल को देने आया था। इसी दौरान दास ने यह खुलासा किया था कि वो अबतक 508 करोड़ रुपये भूपेश बघेल को पहुंचा चुका है। इसी आधार पर भूपेश बघेल के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है। 21 अन्य के खिलाफ चार मार्च को मामला दर्ज किया गया था।
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