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दंतेवाड़ा/रायपुर: बस्तर के पत्रकारों के खिलाफ आंध्रप्रदेश के चिंतुर थाने में दर्ज एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तारी के बाद आज राहत की खबर आई। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत विशेष न्यायाधीश-सह-आई-अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर. शिव कुमार की अदालत ने आज इस मामले में गिरफ्तार किए गए चार पत्रकारों बप्पी राय, शिवेंदु त्रिवेदी, धर्मेंद्र सिंह, मनीष सिंह को 20—20 हजार के निजी बांड और दो स्थानीय जमानतदारों के आधार पर प्रति सप्ताह चिंतुर थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की शर्त पर जमानत दे दी है।
यह याचिका 02 सितंबर को याचिकाकर्ताओं के वकील पी. नंद किशोर ने न्यायलय में जमानत के लिए अपील की। विशेष लोक अभियोजक की उपस्थिति में सुनवाई की गई। एक महत्वपूर्ण बिंदु न्यायलय ने जमानत के लिए आधार बनाते अपने आदेश में दर्ज किया है कि इस मामले में सारे गवाह सरकारी गवाह हैं। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं गिरफ्तार किए गए आरोपी क्रमांक ए3 से ए6 को सशर्त के अधीन जमानत देने का विकल्प चुना है कि वे चार्जशीट दाखिल होने तक हर मंगलवार को दिन के समय एसएचओ, चिंतूरू पुलिस स्टेशन के समक्ष उपस्थित होंगे और वे जांच में सहयोग करेंगे तथा न्याय की प्रक्रिया को बाधित नहीं करेंगे।
परिणामस्वरूप, याचिका को अनुमति दी जाती है तथा याचिकाकर्ताओं/ए3 से ए6 को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है, बशर्ते कि वे 20,000/- रुपये के निजी बांड तथा समान राशि के दो स्थानीय जमानतदारों को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजमहेंद्रवरम की संतुष्टि के अनुसार निष्पादित करें, इस शर्त के साथ कि वे चार्जशीट दाखिल होने तक हर मंगलवार को दिन के समय एसएचओ, चिंतूरू पी.एस. के समक्ष उपस्थित होंगे तथा वे जांच में सहयोग करेंगे तथा न्याय की प्रक्रिया को बाधित नहीं करेंगे।
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