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रायपुर : अंबिकापुर में 10 किलोमीटर के रिंग रोड के लिए छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम ने 70 करोड़ का टेंडर किया और उसे 94 करोड़ का भुगतान कर डाला । उपर से रिवाइज के नाम पर चार करोड़ और । जिस कंट्रेक्टर को काम दिया गया , उसे कंक्रीट की सड़क बनाने का अनुभव भी नहीं था । उसने पेटी कंट्रेक्टर को काम सौंप दिया । व्यापक गड़बड़झाले को देखते मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तत्कालीन एमडी , सात अधिकारियों और चार ठेकेदारों के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश दिया है।
स्टीमेट एवं ड्राइंग डिजाइन के विपरीत तथा वर्क आर्डर आदेश से ज्यादा राशि का भुगतान करने तथा शासकीय राशि का गबन करने का अपराध करने के संबंध में संलग्न ठेकेदार एवं अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र करने हेतु धारा 156/3 के तहत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबिकापुर के न्यायालय में 5000 पेजो के दस्तावेज के साथ अधिवक्ता डीके सोनी ने परिवाद प्रस्तुत किया गया था । जिसमें सुनवाई करते हुए रिंग रोड में संलग्न अधिकारियों और ठेकेदार जिसमे अनिल राय एमडी सीजीआरडीए , रायपुर जी एस सोलंकी , महाप्रबंधक , मानसिंह , परियोजना प्रबंधक , सचिन शर्मा , प्रबंधक वित्त , निशेस भट्ट , आहरण इव सवितरण अधिकारी , रश्मि वैश्य , उप परियोजना प्रबंधक , अभिषेक विश्वकर्मा , सहायक परियोजना प्रबंधक , सुनील कुमार पांडेय , टीम लीडर , सुशील अग्रवाल , ठेकेदार , राटल सोनी प्रबंधक एआरसी टेस्टिंग राहुल सोनी , प्रबंधक ए आरसी टेस्टिंग दिल्ली , शंकर अग्रवाल के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर अंतिम प्रतिवेदन 7 जनवरी तक प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है ।