रायपुर/ब्यूरो-एक अक्टूबर से केंद्र सरकार ऑफिस में काम करने के तरीकों में व्यापक परिवर्तन लाने की तैयारी में है।दरअसल लेबर कोड के तहत इन परिवर्तनों से ऑफिस में काम करने के तरीके में फेरबदल हो जाएगा।
हो सकते हैं ये बड़े बदलाव
कोड के नियम लागू होने पर कोई भी कंपनी अपने कर्मचारियों से लगातार 5 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा पाएगी,अब कर्मचारियों को हर 5 घंटे के बाद आधा घंटे का आराम देने के निर्देश के साथ ही ड्राफ्ट नियमों के तहत किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम कराने पर रोक है।यदि आप 15 मिनट से आधे घंटे के बीच अतिरिक्त काम कर रहे हैं तो उसे 30 मिनट का ओवर टाइम गिना जाएगा।जबकि मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम समय को ओवरटाइम नहीं माना जाता है।
फिलहक ऑफिसों में 8 से घंटे की ड्यूटी मान्य है, नए लेबर कोड में काम के घंटे क्षमतानुरूप बढ़ाकर 12 घंटे करने का प्रावधान है, कम से कम एक सप्ताह में 48 घंटे काम करना होगा, अगर कोई व्यक्ति रोजाना 8 घंटे काम करता है तो उसे सप्ताह में 6 दिन काम करना होगा, 9 घंटे काम करने पर 5 दिन हफ्ते में काम करना होगा, यदि आप 12 घंटे काम करते हैं तो हफ्ते में 3 दिन छुट्टी मिलेगी।